अवैध खनन करने वाले पट्टाधारकों की संपत्ति कुर्क करेगा ओड़िशा
ओड़िशा सरकार उन खनन पट्टाधारकों की संपत्ति कुर्क करेगी जो अपने बकाए का भुगतान 60 दिन के भीतर करने में विफल रहेंगे। राज्य के इस्पात एवं खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने कल यह बात कही। मलिक ने कहा, कम से कम 56 खनन पट्टाधारक उच्चतम न्यायालय के अगस्त, 2017 के निर्देशानुसार अवैध खनन के लिए 7,689 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये पट्टाधारक 60 दिन की नोटिस अवधि में जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो ओड़िशा सार्वजनिक मांग वसूली कानून के तहत उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि जिला अधिकारियों तथा राजस्व अधिकारियों की अगुवाई वाली समिति शीर्ष अदालत के दिशानिर्देशों के अनुसार जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 2017 में खनन पट्टाधारकों को अधिक तथा गैर-कानूनी खनन के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक 100 प्रतिशत जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 131 पट्टाधारकों को नोटिस जारी किए थे। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने बिना मंजूरी के परिचालन करने वाली कंपनियों से 10,000 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। कुल जुर्माना राशि 17,576 करोड़ रुपये है।