असम में तेल एवं गैस क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक
असम सरकार ने आवश्यक सेवाएं रख-रखाव (असम) अधिनियम के तहत तेल एवं गैस क्षेत्र के कर्मचारियों को छह महीने की हड़ताल करने से रोक दिया है। इस संबंध में 13 मार्च को अधिसूचना जारी की गई। जिसके तहत तेल एवं गैस क्षेत्र की सेवा में शामिल अधिकारियों, कामगारों, अनुबंधित कामगारों, टैंकर चालकों और खलासियों को हड़ताल करने से प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध अधिसूचना जारी होने की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा।
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